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नया कानून लाने के लिए केंद्र ने डेटा संरक्षण विधेयक वापस लिया

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केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को वापस ले लिया।

वैष्णव ने एक बयान में कहा, “व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा बहुत विस्तार से विचार किया गया था। डिजिटल इकोसिस्टम पर व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 12 सिफारिशें की गईं। जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है। इसलिए, परिस्थितियों में, ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019’ को वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो व्यापक कानूनी ढांचे में फिट बैठता है।”

जहां एक डेटा सुरक्षा कानून कई सालों से विचाराधीन है, वहीं मौजूदा विधेयक ने बड़ी टेक कंपनियों को चिंतित कर दिया था। नागरिक समाज समूहों ने भी बिल में सरकार को दिए गए ओपन-एंडेड अपवादों की आलोचना की थी, जिसमें निगरानी की अनुमति दी गई थी।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने के केंद्र के फैसले के बाद, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही बिल को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर संसद में इस पर बहस होती तो बेहतर कानून सामने आता।

1/2 मैंने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को अपने असहमति नोट में पूरी तरह से खारिज कर दिया था क्योंकि यह डेटा ब्रह्मांड को सरकारी-छूट और निजी क्षेत्र में विभाजित करता है जहां यह पूरी कठोरता के साथ लागू होगा। मुझे अब भी विश्वास है कि अगर सदन में इस पर बहस होती तो बेहतर कानून बन सकता था pic.twitter.com/INjxUB8x56

– मनीष तिवारी (@ManishTewari) 3 अगस्त 2022

तिवारी, जो विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे, ने विधेयक के वर्तमान स्वरूप में अपने मुद्दों पर एक विस्तृत असहमति नोट लिखा था।