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चालकों एवं परिचालकों को धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर पहननी होगी वर्दी

प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह की पहल पर परिवहन निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिवहन निगम द्वारा अपने बस चालकों एवं परिचालकों (नियमित एवं संविदा कर्मी) को वर्दी के लिए कपड़े एवं उसकी सिलाई हेतु प्रति कर्मी 1800 रुपए दिया जाएगा। श्री सिंह ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश परिवहन निगम को जारी कर दिए हैं ।
परिवहन मंत्री द्वारा जारी निर्देशानुसार एमडी परिवहन निगम श्री आर0पी0 सिंह ने बताया कि इससे 36399 चालकों परिचालकों को लाभ होगा और इसमे लगभग 6.55 करोड रुपए का व्यय आएगा। श्री आर०पी०सिंह ने बताया है कि चालको को खाकी और परिचालकों को स्लेटी रंग की वर्दी पहननी होगी। श्री सिंह ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार चालकों व परिचालकों को निर्धारित रंग की वर्दी पहनी होगी, इसके लिए क्षेत्रीय समिति उत्तरदाई होगी।
  श्री सिंह ने बताया कि धनराशि प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर चालकों एवं परिचालकों को वर्दी पहनना सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद वर्दी पहनकर ड्यूटी न करने वाले चालकों एवं परिचालकों के लिए दंड का भी निर्धारण किया गया है। प्रथम बार रूपये 50 दूसरी बार रूपये 100 एवं तीसरी बार पकड़े जाने पर डेढ़ सौ रुपए के हिसाब से अर्थदंड लिया जाएगा। इसके बाद  प्रत्येक बार ऐसा होने पर रूपये 100 की बढ़ोतरी करते हुए वसूली की व्यवस्था की गई है।
श्री आर पी सिंह ने बताया है कि परिवहन मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय से लंबे समय से वर्दी क्रय कर उपलब्ध कराने की समस्या का निदान हो सकेगा और एक पारदर्शी व्यवस्था का शुभारंभ होगा।