Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Muzaffarnagar: बड़कली सामूहिक हत्याकांड मामले में मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

मुजफ्फरनगर के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड  के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की थी। जिसके बाद आज इन्हें सजा का एलान किया गया है।

करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चली।

अभियोजन के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि तय कर दी थी। बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि अदालत ने तय की थी।
 

यह था पूरा मामला
11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ। वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह, गौरववीर पुत्र ब्रजवीर, समरवीर और श्यामवीर पुत्र उदयवीर, कल्पना पत्नी गौरव वीर, दक्ष (06) पुत्र समरवीर, प्रणव (04) पुत्र गौरववीर, वंश (02) पुत्र गौरववीर की हत्या की गई थी।
 
सुनवाई के दौरान विक्की समेत तीन की मौत
चर्चित मामले की अदालत में सुनवाई के दौरान विक्की की कोर्ट रूम में हत्या कर दी गई थी। आरोपी सुशील शुक्ला और उपेंद्र की भी मौत हो चुकी है। किशोर होने की वजह से एक आरोपी की पत्रावलियां अलग कर दी गई थी।

विस्तार

मुजफ्फरनगर के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड  के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने फैसले के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की थी। जिसके बाद आज इन्हें सजा का एलान किया गया है।

करीब 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत आठ लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चली।

अभियोजन के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि तय कर दी थी। बड़कली सामूहिक हत्याकांड में आरोपी बबलू ने केस की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि अदालत ने तय की थी।

 

यह भी पढ़ें: Murder: सोते हुए किसान की बेरहमी से हत्या, फावड़े से किए कई वार, डॉग स्क्वाड ने कराया हत्याकांड का खुलासा