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उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मातृभूमि योजना के अंतर्गत उ0प्र0 के विकास में कर सकते हैं योगदान

पंचायती राज विभाग ने उ0प्र0 में मातृभूमि योजना के तहत उ0प्र0 के मूल निवासियों को इस योजना से जुड़कर विकास में सहभागी बनने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उ0प्र0 के मूल निवासी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ नवीन तकनीकी विचारों के समावेश व निजी निवेश तथा सुपरविजन से विकास कार्य के गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी के साथ उनको तीव्र गति से लागू करने में सहयोग भी देना है।
यह जानकारी निदेशक पंचायती राज निदेशक श्री अनुज कुमार झा ने दी है। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 के मूलनिवासियों को मातृभूमि के विकास के लिए ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायतराज अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतों मंे यदि कार्य करने के इच्छुक हो तो उस कार्य की लागत का 60 प्रतिशत की धनराशि का सहयोग उस व्यक्ति, निजी संस्था द्वारा एवं 40 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। इच्छुक व्यक्ति मातृभूमि योजना में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराये जाने व सहयोग के लिए आनलाइन ट्रांजक्शन की सुविधा मातृभूमि की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उइीनउपण्नचचतकण्पद पर की गयी है। उन्होंने बताया कि विकास कार्य कराये जाने के लिए सहयोग हेतु इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम मातृभूमि की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उइीनउपण्नचचतकण्पद पर पंजीकृत कराना होगा। इसके पश्चात भारतीय को पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सहयोग किये जाने हेतु प्राप्त हुए यूजर आईडी/पासवर्ड भेजे जायेगे। जिसके द्वारा मातृभूमि की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उइीनउपण्नचचतकण्पद पर लागिन कर जनपद-विकासखण्ड-ग्राम पंचायत के सापेक्ष आनलाइन सहयोग किया जायेगा।
श्री झा ने यह भी बताया कि सहयोगकर्ता अपनी पसंद की एजेंसी अथवा स्वयं भी कार्य करा सकता है। इसके अलावा सहयोगकर्ता द्वारा मातृभूमि की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उइीनउपण्नचचतकण्पद पर कार्य की प्रगति का विवरण देख सकेगा। सहयोगकर्ता के नाम का शिलापट्ट कार्यस्थल पर स्थापित भी किया जायेगा।