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Ranchi: असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले सभी पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई. सभी पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत 29 जून को इसपर फैसला सुनाएगी. कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई.
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इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाषिश रसिक सोरेन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और EWS के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है. नियम के मुताबिक, 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. जो नियमसंगत नहीं है. कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया.
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JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. इस संबंध में प्रार्थी रविशंकर एवं हंसराज समेत 38 प्रार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कुल 38 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था.
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