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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह के निर्देश पर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के गठन के लिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम की ओर से आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव पर्यटन की ओर से समस्त जिलाधिकारियो को भेजे गये शासनादेश में कहा गया है कि 08 अप्रैलए 2022 को शासन द्वारा समयक विचार के उपरांत जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के गठन संबंधी नियमावली सभी जनपदों को भेजी गयी थी। इस नियमावली में दिये गये निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुसार जनपद स्तर पर इस परिषद का गठन करके अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के लिए कहा गया है।
जिला पर्यटन एवं संस्कृत परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य जनपदों में पौराणिकए पुरात्ताविकए ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण तथा संवर्धन किया जाना हैए ताकि इसे भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपा जा सके। इसके अलावा विभिन्न पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों से जुड़े व्यक्तियोंए कलाकारों एवं स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास व रोजगार के साधनों का सृजन करना भी है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विशेषज्ञों को पर्यटन विकास की गतिविधियों से जोड़ना एवं पर्यटन के नये क्षेत्रों की पहचान करना है।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में परिषद का गठन कर लिया गया है। वहां परिषद की बैठक बुलाकर नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पारित करके सहायक पंजीयकए सोसाइटी व फर्मस को सूचित कर दिया जायेए ताकि इस परिषद के उद्देश्यों एवं गतिविधियों का दायरा बढाते हुए संस्था को सक्रिय किया जा सके। शासनादेश में एक माह के अन्दर बैंक खाते खुलवाये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
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