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रांची में अवैध निर्माण रोकने में नगर निगम फेल, 6500 केस दर्ज, पर कार्रवाई सिर्फ तीन पर

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Ranchi : रांची नगर निगम का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर वह सतर्क है. निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण के सिलसिले में कुल 6500 यूसी केस दर्ज हैं. पर हैरानी की बात है कि इनमें से मात्र तीन मामलों में ही नगर निगम द्वारा अबतक कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के नाम पर निगम ने सिर्फ डोरंडा के घाघरा में अवैध निर्माण से बने 3 भवनों को ध्वस्त किया है. बताते चलें कि निगम की ओर से अपोलो अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कर लोग रह रहे थे. निगम की इंफोर्समेंट टीम की मदद से इन मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था.

अवैध निर्माण के 350 केस सिर्फ अपर बाजार के

जानकारी के अनुसार 6500 अवैध निर्माण के दर्ज केस में केवल अपर बाजार से ही 350 मामले हैं. दो माह पहले अवैध निर्माण को लेकर निगम ने अपर बाजार के दुकानदारों को नोटिस भी दिया था. जिसके बाद बवाल हुआ. केस ट्रिब्यूनल में चला गया और कार्रवाई भी रुक गई. नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि उनकी मंशा वर्षों पुरानी निर्मित भवनों को ध्वस्त करने की नहीं है, किंतु नियम सम्मत कार्रवाई करना उनकी विवशता है.

कोर्ट में जाकर रुक जाता है मामला

निगम के पदाधिकारियों का कहना है की रांची नगर निगम जब भी अवैध निर्माण को लेकर  कार्रवाई करने की तैयारी करता है, तब सामने वाला मामले को लेकर कोर्ट में चला जाता है और  अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई रुक जाती है.

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