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दिल्ली से 1 पर 1 फ्री शराब लेकर जाते हैं UP तो हो जाइए सतर्क, जाना पड़ सकता है जेल

नोएडा: दिल्ली की शराब (Delhi Liquor) नोएडा (Noida) और गाजियाबाद (Ghaziabad) में नहीं चलेगी। इसके लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। दरअसल, दिल्ली में घटी शराब की कीमत और ऑफरों ने लोगों को खासा अपनी तरफ आकर्षित किया है। दिल्ली की नई आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy) का प्रभाव यूपी तक है। सीधा असर दिल्ली सीमा से सटे यूपी के शराब दुकानदारों पर पड़ रहा है। उनकी बिक्री घट गई है। ऐसे में तय किया गया है कि नोएडा और गाजियाबाद में प्रवेश करने वाले लोगों के गाड़ियों की चेकिंग होगी। देखा जाएगा कि वे दिल्ली वाली शराब लेकर यूपी की सीमा में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया गया तो लोगों को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है।

दिल्ली में एक शराब की बोतल की खरीद पर एक फ्री का ऑफर कई ब्रैंड की शराब पर चल रहा है। ऐसे में यूपी से जाने वाले शराब प्रेमी इस ऑफर का लाभ लेने से चूक नहीं रहे हैं। शराब प्रेमियों के साथ-साथ शराब तस्करों का भी गिरोह भी खासा सक्रिय हो गया है। वह दिल्ली से कम दाम में और ऑफर पर शराब की खरीद कर यूपी के हिस्सों में बेंचकर मोटा मुनाफा वसूल रहा है। इन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से की गई है। दोनों ही जिला की आबकारी विभाग की टीम ने दिल्ली से आने वाली सड़कों के चेकपोस्ट पर ही चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे सस्ती शराब के फेर में फंसने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

क्या बनाए गए हैं नियम?

सीलबंद बोतल नहीं लेकर आ सकते : आबकारी विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शराब की सीलबंद बोतल लेकर यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। चेकिंग के दौरान ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब साफ है, अगर आपने बोतल खरीदी और शराब पीना शुरू कर दिया। फिर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो बची हुई बोतल वाली शराब लेकर जा सकते हैं। घर ले जाकर बोतल खोलने की इजाजत दिल्ली बॉर्डर पर नहीं मिलने वाली।एक बोतल से अधिक शराब नहीं: एक व्यक्ति को सील टूटी हुई एक ही शराब की बोतल लेकर जाने की इजाजत होगी। मतलब, आप तीन-चार शराब की बोतल खरीद लें और सबकी सील को तोड़कर यूपी की सीमा में प्रवेश करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।एयरपोर्ट की शराब पर भी कार्रवाई : एयरपोर्ट की शराब को भी लेकर आने पर लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन स्थानों पर बिकने वाली शराब को बाहर लेकर जाने की इजाजत नहीं होती है। ऐसे में मामलों में पकड़े जाने वालों को जेल तक भेजा जा सकता है।
एक व्यक्ति को मिलेगी अधिकतम 9 लीटर शराब
दिल्ली की शराब के यूपी में आने के मामले को लेकर पिछले दिनों प्रदेश के संयुक्त आबकारी आयुक्त महेंद्र सिंह और गाजियाबाद के जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर आबकारी आनंद तिवारी और पंकज भटनागर के साथ बैठक की। बुधवार की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें निर्णय हुआ है कि दिल्ली के शराब ठेकों पर एक दिन में एक व्यक्ति को अधिकतम 9 लीटर शराब ही दी जाएगी। इससे अधिक खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही, दिल्ली में भी शराब तस्करी पर रेड होगी। वहीं, यूपी के प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पिछले दिनों दो गाड़ियों में बड़ी मात्रा में लाई जा रही शराब पकड़े जाने के बाद यह फैसला हुआ है।