
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून-सहस्त्रधारा मार्ग को चौड़ा करने के लिए 2,000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से आठ जून को सुनवाई की अगली तारीख तय करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.
जनहित याचिका में देहरादून निवासी आशीष कुमार गर्ग ने बताया कि देहरादून के जोगीवाला से किरसाली चौक तक सहस्त्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2,057 पेड़ काटने का प्रस्ताव था. उन्होंने दलील दी कि शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहा है और तापमान बढ़ रहा है।
इससे पहले, राज्य की राजधानी में निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
जोगीवाला से किरसाली चौक तक 14 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने का निर्णय सितंबर 2021 में देहरादून से मसूरी तक तेज और आसान यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। प्रस्तावित सड़क से पर्यटक देहरादून के राजपुर रोड में प्रवेश किए बिना ही मसूरी पहुंच सकते हैं। परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) से लगभग 77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।
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