April 19, 2024

Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Azam Khan News: फर्जी जन्‍म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के बेटे और पत्‍नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानिए क्‍या है वजह

Default Featured Image

रामपुर: रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत (mp mla court rampur) ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अब्दुल्ला आजम (abdullah azam khan) और उनकी मां तजीन फातिमा (tazeen fatma) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। सरकारी वकील अरुण सक्सेना ने बताया कि अपने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला और उनकी मां के विशेष अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कराने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
87वें केस में आजम खान को मिली जमानत, फिर लगा एक केस… आखिर किन-किन आरोपों में जेल में बंद हैं समाजवादी पार्टी के नेता? जानिए
इस मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें गवाह मौजूद रहे लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि अब्दुल्ला और उनकी मां तजीन फातिमा ने अदालत में हाजिर होने के बजाय उपस्थिति से छूट देने की अर्जी दी। इस अर्जी को अदालत ने नामंजूर करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब्दुल्ला आजम ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है।

इस बीच, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संचालक संस्था जौहर ट्रस्ट के अवैध तरीके से धन एकत्र करने और गबन के आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय का एक दल बुधवार को रामपुर पहुंचा। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर निरीक्षण किया इस दौरान अपर जिलाधिकारी तथा अन्य अफसर भी जांच में उनकी सहायता के लिए मौजूद थे । उप जिलाधिकारी और तहसीलदार समेत स्थानीय अधिकारी तथा बड़े पैमाने पर पुलिस बल ने शत्रु संपत्ति की पैमाइश कराई जिस पर जौहर ट्रस्ट ने कथित रूप से अवैध कब्जा किया है।