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उत्तर प्रदेश शासन ने पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु प्रचलित नियमावली के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी अद्यतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमन्य की होगी।
इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया है कि धनराशि का आहरण एवं उ0प्र0 शासन की शर्तों/दिशा-निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत प्राविधानों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
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