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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, “ऐसी राहत की मांग न करें जो अदालत द्वारा नहीं दी जा सकती”।
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