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चारा घोटाला: जानें, डोरंडा कोषागार मामले में कौन-कौन हुए बरी और किन्हें मिली सजा

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Ranchi: बहुचर्चित चारा घोटाले मामले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में 99 लोग ट्रायल फेस कर रहे थे. अदालत ने सुनवाई दौरान साक्ष्य व गवाह के अभाव में 24 लोगों को बरी कर दिया. 36 लोगों को तीन-तीन साल की सजा व जुर्माना लगाया गया. लालू प्रसाद समेत 39 अभियुक्तों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी. आइये जानतें हैं…किन्हें सुनाई गई सजा और कौन हुए बरी.

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इन्हें मिली तीन साल की सजा और जुर्माना

अशोक यादव : 50 हजार
मोहम्मद तुषाद : 1 लाख
अभय सिन्हा : 2 लाख
श्यामनंदन सिंह : 75 हजार
एन किशोर प्रसाद : 50 हजार
एस मालू : 1 लाख
सरस्वतीचंद :
सुनील सिन्हा : 25 हजार
सुशील सिन्हा : 2 लाख
राकेश गांधी : 50 हजार
शरद कुमार : 2 लाख
नयन रंजन : 50 हजार
सुलेखा देवी : 2 लाख
बालकृष्ण सिन्हा :
मदन पाठक :
संजय कुमार : 20 हजार
रविन्द्र प्रसाद :
मंजू बाला :
रामनंदन सिंह : 1.50 लाख
राजन मेहता :
गौरव भगत : 75 हजार
जगदीश शर्मा : 3 लाख
बी एन शर्मा : 2 लाख
जीतेन्द्र कुमार एस : 2 लाख
सुरेन्द्र कुमार सिंह : 2 लाख
डॉ शशिभूषण वर्मा :
डॉ शैलेन्द्र
डॉ राकेश
डॉ रामश्वेत सिंह

इन्हें बरी किया गया

राजेन्द्र पांडेय
साकेत लाल
दीनानाथ सहाय
आर एस साहू
इ हक
एस हक
मोहम्मद इकराम
मोहम्मद हुसैन
सैरुनिसा
कलशमनी कश्यप
अनिल कुमार सिन्हा
विमला प्रसाद
अनिता बी
रामावतार शर्मा
चंचला सिन्हा
आर सिंह
बसंत सिन्हा
सुनील श्रीवास्तव
मधु मेहता
पी सिंह
बलदेव एस
रंजित सिन्हा
निर्मला प्रसाद
हरिओम श्रीवास्तव

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