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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 27 जनवरी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा की नियमित जमानत की अनुमति दे दी।
दो बार के विधायक को केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल 11 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मोहाली की एक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने दोनों पक्षों को लंबी सुनवाई के बाद आज याचिका स्वीकार कर ली।
#सुखपालखैरा
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