ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
नई दिल्ली, 27 जनवरी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 31 जनवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।
मजीठिया ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने मजीठिया को तब राहत दी जब वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उनकी ओर से कहा कि “यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है”।
CJI ने कहा, “मुझे नहीं पता कि यह चुनावी बुखार है या चुनावी वायरस। हर कोई अब अदालत की ओर भाग रहा है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
“क्या यह उचित है, श्री चिदंबरम?” सीजेआई ने पूछा
“आदेश 24 जनवरी को पारित किया गया था… इसके बाद वह छिप गया।”
शीर्ष अदालत ने कहा, “अपने राज्य से कहो कि वह कुछ न करे। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे।”
मजीठिया ने 20 दिसंबर, 2021 को मोहाली में दर्ज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एक मामले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी की।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
More Stories
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा, बोले- प्रकृति और पशुधन की प्रतिकृति की याद यह पर्व है
सीजी में आरटीई प्रवेश: आरटीई के दो चरणों के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आरटीई के आठ हजार से अधिक प्रवेश रिक्त
Amroha में दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन चालक ने उभरते कारीगर की ली जान, परिवार में मातम का माहौल