ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 24 जनवरी
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल दो व्यक्ति उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं।
इस बात का खुलासा करते हुए सोमवार को पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस करुणा राजू ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार, नामांकन पत्र जमा करने के लिए समय पर उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच से घटाकर दो कर दी गई है, जबकि वाहन पहले तीन से घटकर दो हो गए।
उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकते हैं और नोटरी प्रमाणित हलफनामे के साथ जमा कर सकते हैं।
डॉ राजू ने कहा कि भीड़ को सीमित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी उम्मीदवारों को पहले से कंपित समय पर बुलाकर नामांकन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उम्मीदवार निर्धारित प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से सुरक्षा राशि जमा कर सकते हैं। हालांकि, एक उम्मीदवार के पास कोषागार में नकद जमा करने का विकल्प बना रहेगा।
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