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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंध में दर्ज प्राथमिकी सोमवार को खारिज कर दी। दंपति के खिलाफ छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
अमन सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर राज्य सरकार द्वारा दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने प्राथमिकी रद्द कर दी क्योंकि वे इसमें लागू प्रावधानों के तहत “अपराध के कमीशन का खुलासा” नहीं कर सके।
न्यायमूर्ति नरेंद्र व्यास की पीठ ने पाया कि “याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित हैं और संभाव्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है”।
सिंह भाजपा शासन के तहत एक प्रभावशाली अधिकारी थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के करीबी थे।
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