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Bulandshahr News: स्याना हिंसा के आरोपी जिला पंचायत सदस्य योगेश राज शुक्रवार को करेगा बुलंदशहर कोर्ट में सरेंडर

वरुण शर्माा, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में हुई स्याना हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जिला पंचायत सदस्य बने आरोपी योगेश राज की मुश्किलें बढ़ गईं। 7 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। योगेश राज ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे।

3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना कस्बा गोकशी की घटना के बाद आगजनी और बवाल हुआ था। जिसमें वर्तमान स्पेक्टर सुबोध कुमार गोली लगने से शहीद हो गए थे। एक सुमित नाम के युवक की भी जान चली गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 34 नाम दर्ज और 60 लोगों को अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने योगेश राज सहित 44 लोगों को जेल भेज दिया था। 9 महीने में जेल में रहने के बाद योगेश राज की इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत होने के बाद बाहर आ गए और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीत लिया था। साथ ही ऑनलाइन बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, जिसके बाद शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया।

आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द की जाती है। दोबारा से 7 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इसके बाद मामला जैसे ही मीडिया में आया तो योगेश राज ने सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा जानकारी साझा करते हुए बताया कि शुक्रवार को 11:00 बजे बुलंदशहर कोर्ट में सरेंडर करूंगा और योगेश राज ने मैसेज में लिखा कि स्याना से निकलूंगा आपका साथ और मेरा आत्मविश्वास है।

हिंसा मामले में अभी तक 44 जेल गए थे, जिसमें करीब 40 लोगों की जमानत भी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से लग रहा है कि दोबारा से सभी लोगों पर संकट के बादल छा रहे हैं।