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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया

चंडीगढ़, 27 दिसंबर

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्होंने सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मजीठिया के वकील दमनबीर सिंह सोबती और अर्शदीप सिंह चीमा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि “आवेदक / याचिकाकर्ता को लक्षित करना पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है”।

24 दिसंबर को मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पिछले हफ्ते, 46 वर्षीय मजीठिया पर पंजाब में एक ड्रग रैकेट की जांच की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।

शिरोमणि अकाली दल ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया था।

राज्य की अपराध शाखा ने अपने मोहाली पुलिस स्टेशन में 49 पन्नों की प्राथमिकी दर्ज की थी।

अपनी जमानत याचिका में, मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने “अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों और स्थिति का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी”।

“आवेदक / याचिकाकर्ता को लक्षित करना वर्तमान सरकार के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है। अपने चुनावी हथकंडे को पूरा करने के लिए, पंजाब राज्य की कांग्रेस सरकार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ आवेदक / याचिकाकर्ता सहित झूठे मामले दर्ज करने के लिए दिन-रात अधिकारियों की पिटाई कर रही है, ”याचिका के अनुसार।

याचिका के अनुसार, चुनावों से पहले, राजनीतिक विरोधियों का शिकार अपने चरम पर पहुंच गया है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि तीन डीजीपी और जांच ब्यूरो के तीन निदेशकों को बदल दिया गया और पुलिस अधिकारियों को आवेदक को झूठा फंसाने के लिए मजबूर किया गया। पीटीआई