डॉ रोशन जैकव आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 ने जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करने एंव स्टाम्पवादों के त्वारित निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर 26 दिसम्बर 2021 से 05 जनवरी 2022 तक विशिष्ट‘‘ स्टाम्प अदालत‘‘पर आयोजित करने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0) एंव सहायक आयुक्त स्टाम्प, दिये है। इसके अतिरिक्त आगामी माह से सप्ताह में कम से कम 02 दिन (प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार) विशेष वादों का निस्तारण पारस्परिक सहमति के आधार पर कराया जाये तथा निर्णय में वाद विहित धनराशियॉ और निर्णयोपरान्तवादों में निहित धनराशि को नियमानुसार जमा भी कराने के भी दिये हैं।
आयुक्त स्टाम्प ने यह भी निर्देश दिये है कि अदालत के पूर्व सभी स्टाम्प आयुक्त न्यायलय ऐसे वादों की सूची बना लें, जिनमें पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्णय किये जाने की संभावना हो, इनसे सम्बन्धित वादकारियों तथा अधिवक्ताओं को समय पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाये तथा यदि लम्बी अवधि की तिथियां लग गई हो, तो उन्हें स्टाम्प अदालत की तिथि में लगा लिये जाने के निर्देश दिये है। राजस्व अधिकारियों, प्राधिकरण, नगरीय निकाय व ग्राम सभाओं (जिला पंचायत राज अधिकारी) के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराये जाने तथा आवश्यतानुसार बैनर्स आदि भी लगाये जाने के निर्देश भी दिय गये है।
Nationalism Always Empower People
More Stories
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की नई दिशा: Chief Minister Yogi Adityanath की पहल
Fatehpur- रिश्वत का जाल: भाजपा नेता से रिश्वत लेते बैंक मैनेजर और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी
Banda: बहू ने सास की हत्या की- घरेलू विवाद के चलते भयावह घटना