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उद्यानिकी फसलों का कृषक 15 दिसम्बर तक करा सकेंगे बीमा पंजीयन

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के अंतर्गत संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के माध्यम से मौसम की विषमताओं के चलते उपज की संभावित क्षति की भरपाई की जाती है। यह योजना प्रदेश के समस्त 28 जिलों में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। मौसम आधारित फसल बीमा के तहत रबी 2021 फसल हेतु अधिसूचित फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू जैसे उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा कराया जा सकेगा। बीमा पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 है।

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन पृथक प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक सम्बंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। गैर ऋणी कृषक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 5 प्रतिशत, शेष प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर संपर्क कर सकते हैं।