प्रदेश सरकार ने पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) के अन्तर्गत 8.48 करोड़ रूपये मंजूर किया है। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 में प्राविधानित धनराशि से मंजूर की गई है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार मंजूर की गई धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में किन्ही नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा। निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि मंजूर नहीं की गयी है।
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