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केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई द्वारा मामलों के पंजीकरण और जांच से उसका कोई लेना-देना नहीं है, यह कहते हुए कि एजेंसी स्वायत्त है और दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है।
अदालत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ हत्या और अपराधों के कथित मामलों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।
केंद्र की ओर से पेश हुए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा: “भारत संघ का डीएसपीई अधिनियम या अधिनियम की धारा 6 के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने से कोई लेना-देना नहीं है। अधिनियम के तहत केवल अधिकारी ही मामला दर्ज कर सकते हैं। जहां सीबीआई पक्ष नहीं बल्कि केंद्र है, वहां मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। बेंच में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल थे।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि सीबीआई तभी स्वायत्त होती है जब उसके पास अधिकार क्षेत्र हो। उन्होंने कहा कि एजेंसी की कार्रवाई 16 नवंबर, 2018 के बाद से शून्य है, जब राज्य सरकार ने डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सहमति वापस ले ली थी।
भट्टाचार्य ने कहा कि मामला धारा 2, 3, 5 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति के बीच है, जिससे सीबीआई पश्चिम बंगाल में जांच कर सकती है और धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति है।
एजी ने कहा कि सीबीआई पूरी तरह से स्वायत्त है, यहां तक कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी। उन्होंने कहा कि हालांकि सीवीसी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई पर निगरानी रखने की शक्ति दी गई है, लेकिन यह एजेंसी को किसी विशेष तरीके से जांच या मामले को निपटाने के लिए नहीं कह सकता है।
“डीएसपीई और उसके अधिकारी स्वायत्त हैं और सीवीसी भी उनकी जांच की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का दावा सीबीआई के खिलाफ है। फिर केंद्र को एक पार्टी कैसे बनाया जा सकता है, ”वेणुगोपाल ने कहा।
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