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लखनऊ
उत्तर प्रदेश के जल निगम भर्ती घोटाला में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान मंगलवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। CRPC की धारा 207 के तहत सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। आजम खान के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने की इजाज़त दी है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने आजम खान को चार्जशीट की कॉपी दी। जो कि जालसाज़ी, आपराधिक साज़िश की धाराओं में दाखिल हुई थी। आजम खान सुबह सीतापुर जेल से लखनऊ कोर्ट आए गए थे। आजम खान के कोर्ट में पेश होने के बाद शाम तक सीतापुर जेल वापस लाया जाएगा। एसआईटी के वरिष्ठ लोक अभियोजक ओम प्रकाश राय के मुताबिक 19 जुलाई, 2021 को इस मामले में सपा सांसद आजम खान को जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 25 अप्रैल, 2018 को इस मामले की एफआईआर लखनऊ की एसआईटी थाना निरीक्षक अटल बिहारी ने मामला दर्ज कराई थी।
कोर्ट में पेशी से राहत
आजम खान के वकील रंजीत कुमार रावत ने बताया कि आज आज़म खान को लेकर स्पेशल कोर्ट CBI में सुनवाई की गई। CRPC की धारा 207 के तहत आज की सुनवाई पूरी हुई। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने की इजाज़त दी है।
जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं अब्दुल्ला आजम खान
इन पर भी है आरोप
इस मामले में आजम खान के साथ तत्कालीन ओएसडी सैय्यद आफाक अहमद, नगर विकास उप्र शासन के तत्कालीन सचिव श्रीप्रकाश सिंह, उप्र जलनिगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रेम प्रकाश आसूदानी व तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल कुमार खरे तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य को नामजद किया गया था।
Azam Khan News: CBI कोर्ट में पेश हुए आजम खान, 29 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए मिली राहत
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