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कानूनी संवाददाता
लुधियाना, 12 नवंबर
यहां मजिस्ट्रेट की अदालत ने लोक-इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस, आत्म नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और छह अन्य के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
जुलाई 2021 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत सिंह के आदेश पर बैंस, उनके निजी सहायक और पांच अन्य लोगों पर हाल ही में मामला दर्ज किया गया था।
मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एलआईपी प्रमुख सिमरजीत बैंस, पीए और 5 अन्य पर बलात्कार और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया
16 नवंबर, 2020 को महिला ने लुधियाना के विधायक बैंस, कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा और गोगी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी के लिए पुलिस आयुक्त लुधियाना के समक्ष एक हस्तलिखित आवेदन दिया था। बलात्कार के आरोप और आपराधिक धमकी पर।
कोर्ट ने विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ रेप के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि वह एक संपत्ति विवाद को लेकर विधायक के संपर्क में आई थी लेकिन वह “फंस गई” थी।
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