अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया।
सीबीआई को पूछताछ के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। मामले में सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। जिस पर सीजेएम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी। हालांकि, जेल में बंद तीनों आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया था।
सीबीआई ने नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच तीन दिन पहले ही शुरू की है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ बहुत जरूरी है। महंत ने अपनी मौत से पहले कथित सोसाइड नोट में इन तीनों ही आरोपियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था।
साथ ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। लिहाजा, पूछताछ में कुछ अहम तथ्य सामने आ सकते है। हालांकि आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 ही दिन के रिमांड मंजूर की है। इससे जांच में और गति आएगी। अब सीबीआई आरोपियों को हरिद्वार ले जाकर पूछताछ करेगी।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नारायण गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया।
सीबीआई को पूछताछ के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। मामले में सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। जिस पर सीजेएम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी। हालांकि, जेल में बंद तीनों आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया था।
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