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15 साल पुराने मामले में कोर्ट पहुचीं पूर्व मेयर सुप्रिया एरन व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता।
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बरेली। पंद्रह साल पहले निकाय चुनाव के दौरान जोगीनवादा मतदान केंद्र पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन का लाइसेंसी रिवाल्वर गिर जाने के मामले में तत्कालीन डीएम भुवनेश कुमार की ओर से कोर्ट में इस्तगासा दायर किया गया था। शुक्रवार को वह इस मामले में गवाही देने पहुंचे। मामला अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में हैं।
तत्कालीन डीएम और अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में सचिव के पद पर तैनात भुवनेश कुमार सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि 27 सितंबर 2006 को वह बतौर डीएम बरेली में तैनात थे। विश्वस्त सूत्रों से उन्हें पता चला कि आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, ईद उल फितर और नगर निकाय चुनाव के दौरान असामाजिक तत्व बडे़ पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। इस सूचना पर यकीन करके उन्होंने जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश पारित किया था।
नगर निगम चुनाव के दौरान 31 अक्तूबर 2006 को जोगीनवादा स्थित दीनानाथ इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर अभियुक्त प्रवीण सिंह ऐरन आदेश की जानकारी होने के बावजूद करीब तीन बजे .32 बोर के लाइसेंसी रिवॉल्वर और 14 कारतूस लेकर वहां पहुंचे। भीड़भाड़ में उनका रिवाल्वर मय लाइसेंस वहीं गिर गया जिसे एसआई रवींद्र प्रताप सिंह ने अपने कब्जे में ले लिया। पूर्व डीएम ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त ने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद सार्वजनिक स्थान पर रिवॉल्वर ले जाकर कानून का उल्लंघन किया। इस बारे में तत्कालीन एसीजेएम प्रथम के यहां नौ जनवरी 2007 को इस्तगासा दायर किया गया।
बता दें कि शुक्रवार को ही इस मामले में गवाही की शुरुआत हुई है। पूर्व डीएम का बयान जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति पाठक और एडीजीसी सचिन जायसवाल की मौजूदगी में दर्ज किया गया। पूर्व सांसद की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने जिरह की। मुकदमे की पूरी कार्रवाई के दौरान पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन भी कोर्ट में मौजूद रहीं। दोपहर चार बजे तक जिरह जारी रही। अब इस मामले में रिवॉल्वर बरामद करने वाले दरोगा की गवाही होनी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख एक अक्तूबर तय की है।
हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा : ऐरन
पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस की वजह से शुक्रवार को वह सुनवाई में उपस्थित नहीं रह सके। यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। उन्हें कोर्ट पर भूरा भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
बरेली। पंद्रह साल पहले निकाय चुनाव के दौरान जोगीनवादा मतदान केंद्र पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन का लाइसेंसी रिवाल्वर गिर जाने के मामले में तत्कालीन डीएम भुवनेश कुमार की ओर से कोर्ट में इस्तगासा दायर किया गया था। शुक्रवार को वह इस मामले में गवाही देने पहुंचे। मामला अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा की अदालत में हैं।
तत्कालीन डीएम और अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में सचिव के पद पर तैनात भुवनेश कुमार सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि 27 सितंबर 2006 को वह बतौर डीएम बरेली में तैनात थे। विश्वस्त सूत्रों से उन्हें पता चला कि आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, ईद उल फितर और नगर निकाय चुनाव के दौरान असामाजिक तत्व बडे़ पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। इस सूचना पर यकीन करके उन्होंने जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश पारित किया था।
नगर निगम चुनाव के दौरान 31 अक्तूबर 2006 को जोगीनवादा स्थित दीनानाथ इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर अभियुक्त प्रवीण सिंह ऐरन आदेश की जानकारी होने के बावजूद करीब तीन बजे .32 बोर के लाइसेंसी रिवॉल्वर और 14 कारतूस लेकर वहां पहुंचे। भीड़भाड़ में उनका रिवाल्वर मय लाइसेंस वहीं गिर गया जिसे एसआई रवींद्र प्रताप सिंह ने अपने कब्जे में ले लिया। पूर्व डीएम ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्त ने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद सार्वजनिक स्थान पर रिवॉल्वर ले जाकर कानून का उल्लंघन किया। इस बारे में तत्कालीन एसीजेएम प्रथम के यहां नौ जनवरी 2007 को इस्तगासा दायर किया गया।
बता दें कि शुक्रवार को ही इस मामले में गवाही की शुरुआत हुई है। पूर्व डीएम का बयान जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति पाठक और एडीजीसी सचिन जायसवाल की मौजूदगी में दर्ज किया गया। पूर्व सांसद की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने जिरह की। मुकदमे की पूरी कार्रवाई के दौरान पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन भी कोर्ट में मौजूद रहीं। दोपहर चार बजे तक जिरह जारी रही। अब इस मामले में रिवॉल्वर बरामद करने वाले दरोगा की गवाही होनी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख एक अक्तूबर तय की है।
हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा : ऐरन
पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस की वजह से शुक्रवार को वह सुनवाई में उपस्थित नहीं रह सके। यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। उन्हें कोर्ट पर भूरा भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
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