भदोही से निर्वाचित बाहुबली विधायक विजय मिश्र पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने रंगदारी मांगने का आरोप तय कर दिया है। आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद विजय मिश्र ने इससे इनकार किया और परीक्षण कराए जाने की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश करने का आदेश दिया है।
आरोप विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों लोक अभियोजक राजेश गुप्ता वीरेंद्र कुमार सिंह तथा विजय मिश्र के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर तय किया। अदालत ने आरोप में लिखा कि वर्ष 2020 में विजय मिश्र ने आपराधिक साजिश करके अवनीश मिश्र सभासद वार्ड नंबर 13 विंध्याचल व उसके परिवार से रंगदारी में 15 लाख रुपये दिए जाने की मांग कर उन्हें मृत्यु के भय में डाला है।
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