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भंवरी देवी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को दी जमानत

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और मुख्य आरोपियों में से एक मलखान सिंह बिश्नोई को जमानत दे दी है, जबकि अन्य आरोपियों की जमानत याचिका 23 अगस्त तक के लिए टाल दी है।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ ने मलखान बिश्नोई की जमानत याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली।

इसके साथ ही इस मामले के 17 आरोपियों में से नौ को जमानत दे दी गई है, जबकि मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एक आरोपी परसराम बिश्नोई को पिछले महीने इस आधार पर जमानत दे दी थी कि लगभग 10 साल हो चुके हैं और मुकदमा कहीं भी पूरा होने के करीब नहीं था।

शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए मलखान बिश्नोई के वकील ने तर्क दिया कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगा है और आरोपी पहले ही 10 साल न्यायिक हिरासत में काट चुका है।

मदेरणा की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है, जिस पर कुछ अन्य आरोपियों के साथ 23 अगस्त को सुनवाई होगी।

जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के उपकेंद्र में सहायक नर्स मिडवाइफ के पद पर तैनात भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थी.

उनके पति अमरचंद, जो बाद में मामले में शामिल पाए गए थे, ने आरोप लगाया था कि मदेरणा के इशारे पर उनका अपहरण किया गया था, जो उस समय कांग्रेस सरकार में राज्य के जल संसाधन मंत्री थे।

जब भंवरी के साथ मदेरणा की सीडी सार्वजनिक हुई तो मदेरणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया और बाद में 2 दिसंबर 2012 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

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