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केरल रेप पीड़िता ने दोषी से शादी की अनुमति के लिए SC का रुख किया

केरल की एक बलात्कार पीड़िता ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी से शादी करने की अनुमति मांगी, जो इस मामले में दोषी हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा.

वडक्कुमचेरी को फरवरी 2019 में एक अदालत द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार और गर्भवती करने का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद, चर्च ने उन्हें पुरोहित पद से बर्खास्त करने के लिए कदम उठाए और आखिरकार 2020 में उन्हें हटा दिया।

लड़की एक कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। मई 2016 में, लड़की, जिसने उस समय 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, पल्ली के कुछ डेटा-एंट्री कार्य के लिए वडक्कुंचेरिल के आश्रम में गई थी। दोपहर में जब अन्य लड़कियां बाहर गई तो पुजारी ने बच्ची को अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को न बताने की बात कहकर उसने उसे घर जाने दिया। लड़की ने अपने परिवार से कुछ नहीं कहा। वह स्कूल जाती थी, और हर दिन स्थानीय चर्च में सामूहिक रूप से उपस्थित होती थी। बलात्कार के कारण वह गर्भवती हो गई थी, लेकिन किसी को इस बात का अहसास नहीं हुआ।

7 फरवरी, 2017 को, लड़की के पेट में तेज दर्द हुआ और उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जिसने उसे सेक्रेड हार्ट कॉन्ग्रिगेशन की ननों द्वारा संचालित कन्नूर के कूथुपरम्बा के क्रिस्टू राजा अस्पताल में रेफर कर दिया। जांच करने पर पता चला कि लड़की गर्भवती है। उसने बाद में जन्म दिया। उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिवार ने वडक्कुंचेरिल के साथ मामला उठाया, जिसने अस्पताल के 30,000 रुपये के बिल का भुगतान करने की पेशकश की।

मामले को छिपाने के कई प्रयासों के बाद, वडक्कंचरी को फरवरी 2017 में कोच्चि से गिरफ्तार किया गया था।

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