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जिला अदालतों के लिए नई गाइड लाइन जारी, न्यूनतम संख्या में ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में कार्य को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उक्त गाइडलाइन के अनुसार ही न्यायालय का कार्य संपादित किया जाए।

जिला जज इलाहाबाद अमरजीत त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। मगर वह पक्षकारों को मुकदमों में हाजिर होने से रोकेंगे नहीं सिवाय तब जबकि किसी को कोई बीमारी हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने शनिवार व रविवार को न्यायालय बंद रखने तथा इस अवधि में पूरे न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया है।

यह भी कहा है कि सभी न्यायिक अधिकारी वात कार्यों अधिवक्ता अपना काम खत्म होते ही न्यायालय परिसर छोड़ दें। यदि जिला प्रशासन या सीएमओ को लगता है की कोविड-19 की वजह से न्यायालय परिसर को बंद किए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सूचना हाईकोर्ट को देते हुए न्यायालय परिसर बंद किया जाए। हाईकोर्ट ने हर दिन निर्णीत होने वाले मुकदमों व प्रार्थना पत्रों की सूचना ई सर्विस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने का निर्देश दिया है।  हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा कोविड-19 को लेकर समय-समय पर जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिला अधिवक्ता संघ से भी अपेक्षा की गई है कि वह इस कार्य में अपना सहयोग देगा।