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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उत्पीड़न व दुष्कर्म से पीड़ित महिला को आपराधिक केस में फंसाने के मामले में डीजीपी को आठ जुलाई को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि व्यक्तिगत हलफनामे में महिला से दुष्कर्म कर आपराधिक केस में फंसाने वाले पुलिस दरोगा के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एवं पीड़िता का कोर्ट में दर्ज बयान भी दाखिल करें। याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने पीड़ित युवती व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पुलिस द्वारा उत्पीड़न को लेकर दाखिल की गई है। कोर्ट ने याची के पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगा दी है।
याची का कहना है कि पुलिस दरोगा सुनील कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में शाहजहांपुर के महिला थाने में 14 जनवरी 21 को एफआईआर दर्ज है। एक एफआईआर थाना दातागंज बदायूं में व एक एफआईआर जलालाबाद शाहजहांपुर में दर्ज है।
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