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यौन उत्पीड़न मामला: तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के बलात्कार मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ गोवा सरकार द्वारा दायर एक अपील को गुरुवार को 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस एमएस जावलकर की खंडपीठ ने सरकार को अपनी अपील में संशोधन करने और तेजपाल को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उसी की एक प्रति देने की अनुमति दी। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि उन्हें तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। पीठ ने तब कहा कि वह 29 जुलाई को अपील पर सुनवाई करेगी।

उसने सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपनी याचिका में संशोधन करने और उसके बाद एक सप्ताह में उसकी एक प्रति देने का निर्देश दिया। 21 मई को, सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक, तेजपाल को उस मामले में बरी कर दिया, जहां उन पर नवंबर 2013 में गोवा में एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपने तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। जब वे एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसने किसी भी तरह के “आदर्श व्यवहार” जैसे आघात और सदमे का प्रदर्शन नहीं किया, जो कि यौन उत्पीड़न की शिकार हो सकता है।