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विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान विधायक ने कहा कि उन्होंने विधायक निधि दी है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कहा, जेल में उनको टीवी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि पांच जुलाई तय की गई।अभियोजन के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता के शिकायती पत्र पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच की। विजय कुमार गुप्ता का आरोप था कि गांव के आनंद यादव और उसके पिता बैजनाथ यादव ने संजय सागर के माध्यम से सदर विधायक मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से दो बार में 25 लाख रुपये लिए थे।दोनों ने यह धन गांव स्थित भूमि पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवां का भवन बनवाने के लिए लिया था। लेकिन, भवन का निर्माण नहीं कराया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाने में प्रभारी निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी, संजय सागर, आनंद यादव और बैजनाथ यादव को आरोपी बनाया गया।
मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर कोतवाल की को सौंपी गई। विवेचक की अर्जी पर सीजेएम ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट बी जारी कर बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 22 जून को कोर्ट में पेश किया जाय। इस पर मंगलवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इस दौरान विवेचक ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए अर्जी दी। इस पर प्रभारी सीजेएम श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए पेशी के लिए अगली तिथि पांच जुलाई तय कर दी।
विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान विधायक ने कहा कि उन्होंने विधायक निधि दी है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कहा, जेल में उनको टीवी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि पांच जुलाई तय की गई।
अभियोजन के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता के शिकायती पत्र पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच की। विजय कुमार गुप्ता का आरोप था कि गांव के आनंद यादव और उसके पिता बैजनाथ यादव ने संजय सागर के माध्यम से सदर विधायक मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से दो बार में 25 लाख रुपये लिए थे।
दोनों ने यह धन गांव स्थित भूमि पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवां का भवन बनवाने के लिए लिया था। लेकिन, भवन का निर्माण नहीं कराया। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाने में प्रभारी निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी, संजय सागर, आनंद यादव और बैजनाथ यादव को आरोपी बनाया गया।
मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर कोतवाल की को सौंपी गई। विवेचक की अर्जी पर सीजेएम ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट बी जारी कर बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 22 जून को कोर्ट में पेश किया जाय। इस पर मंगलवार को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इस दौरान विवेचक ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए अर्जी दी। इस पर प्रभारी सीजेएम श्वेता चौधरी ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए पेशी के लिए अगली तिथि पांच जुलाई तय कर दी।
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