![](https://paw1xd.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/lokshakti.in/2024/06/default-featured-image.webp)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। पीड़िता ने मेरठ के सोनू राजपूत उर्फ जुबैर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के आरोपी के साथ प्रेम संबंध होने और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर जमानत मंजूर की है। कोर्ट का कहना था कि पीड़िता अपनी सहमति से आरोपी के साथ है। उसके साथ यात्रा करती थी और साथ ही अपनी मर्जी से ही उसके साथ होटल के कमरे में भी गई थी। होटल के कमरे में ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है । यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सोनू राजपूत उर्फ जुबैर की जमानत अर्जी पर दिया। अदालत ने पीड़िता कि उस दलील को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया था की होटल के रजिस्टर में नाम देखकर आरोपी के असली धर्म के बारे में उसे पता चला। अदालत ने माना कि पीड़िता बालिग है और लंबे समय से आरोपी के साथ रिश्ते में रही।आरोपी जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/ 5 के तहत मेरठ के नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई ठोस सामग्री नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत का हकदार है।
More Stories
अयोध्या रामलला लाइव दर्शन 16 जुलाई: ब्रह्मांड नायक श्री रामलला सरकार का दिव्य श्रृंगार, यहां देखिए प्रातः कालीन आरती दर्शन
बार-बार शराब पीने के बाद दो पुलिसकर्मियों ने सर्विस रिवॉल्वर से की फायरिंग, दोनों को गिरफ्तार होते ही मिली जमानत
जीएसटी के सीनियर कमिश्नर की पत्नी ने की आत्महत्या: घर में फंदे पर लटकी मिली लाश, मृतिका का भाई बोला- ससुराल वालों ने मार डाला