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वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन में छूट, डीएम ने दिए निर्देश, जानें नए नियम

हाइलाइट्स:वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन में छूट, आम दिनों की तरह ही लगा रहेगा आंशिक कर्फ्यूआवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगीआवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गयाअभिषेक जायसवाल,वाराणसीउत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई हैं। डीएम की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक अब जिले में शनिवार, रविवार और सोमवार को आम दिनों तक तरह आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि आम लोगो की जरूरतों को देखते हुए सरकार के वीकेंड लॉकडाउन के गाइडलाइंस की जगह आंशिक लॉकडाउन के नियम लागू किए गए हैं। ये आदेश 17 मई तक लागू रहेंगे, उसके बाद सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आगे नए नियम लागू किए जाएंगे। इन दुकानों को है छूटडीएम की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक, जिले में दूध,सब्जी, ब्रेड,फल,बेकरी,आबकारी,मिठाई की दुकान, फल और सब्जी मंडी दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल सुविधा से जुड़े तमाम संस्थानों को भी इस कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। ब्लड कलेक्शन सेंटर,पैथोलॉजी, लैब, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग होम, निजी एवं सरकारी ऐम्बुलेंस को इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखा गया है। आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की भी छूटकोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री अपने टिकट को दिखाकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। ये दुकानें रहेगी पूरी तरह बन्दआवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ जिले में सभी तरह के मॉल,शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य दुकानें अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगी।