![](https://paw1xd.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/lokshakti.in/2024/06/default-featured-image.webp)
लखनऊकोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को ई-पास बनवाना अनिवार्य किया गया है। लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं को ई-पास से छूट दी गई है। इन सेवाओं को मिली ई-पास से छूट-1. औद्योगिक गतिविधियां। 2. मेडिकल/ आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन।3. मेडिकल और स्वास्थ्य तथा औद्यौगिक ईकाईयों में उपस्थिति तथा उद्योंगो संबंधी कार्यों। 4. ई-कामर्स ऑपरेशन्स। 5. आपात चिकित्सा स्थिति (Medical Eemergency) वाले व्यक्ति। 6. दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी। पहले गुरुवार यानी 6 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए पाबंदी की घोषणा की गई थी। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बताते चलें कि यूपी सरकार ने इससे पहले कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर हफ्ते प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। सांकेतिक तस्वीर
More Stories
अयोध्या रामलला लाइव दर्शन 16 जुलाई: ब्रह्मांड नायक श्री रामलला सरकार का दिव्य श्रृंगार, यहां देखिए प्रातः कालीन आरती दर्शन
बार-बार शराब पीने के बाद दो पुलिसकर्मियों ने सर्विस रिवॉल्वर से की फायरिंग, दोनों को गिरफ्तार होते ही मिली जमानत
जीएसटी के सीनियर कमिश्नर की पत्नी ने की आत्महत्या: घर में फंदे पर लटकी मिली लाश, मृतिका का भाई बोला- ससुराल वालों ने मार डाला