हाइलाइट्स:ई-पास जांच के दौरान दिखाना होगा आधार कार्डकुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैंई-पास का सत्यापन QR-CODE के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाएगाहेमेन्द्र त्रिपाठी, लखनऊउत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में चल रहे मिनी लॉकडाउन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश वासियों को लॉकडाउन के नियमों के बीच जरूरी सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। जारी हुई वेबसाइटअपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवागमन करने वालों के लिए ई-पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से rahat.up.nic.in/epass वेबसाइट भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी संस्थान या व्यक्ति अपना विवरण देकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही इस बार संस्थागत पास का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें एक संस्था अपने आवेदक सहित अधिकतम 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है। जांच के समय दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेजई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी पास जारी होना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद ही आपका आवेदन स्वीकृत होने पर ऑनलाइन ई पास जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, आवेदन स्वीकृत होने पर आवेदक के मोबाइल नम्बर पर एक लिंक आएगा, जिसके माध्यम से आवेदक अपने ई पास का प्रिंट आउट निकाल सकता है। इसके साथ ही इस बार ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि ई पास की अवधि में जांच के लिए मांगे जाने पर आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे।आमजन के लिए 1 दिन की तो संस्थानों के लिए पूरे समय तक वैध होगा ई पाससंस्थानों के लिए जारी किए गए ई पास लॉकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे। वहीं, आम लोगों के लिए जारी किए गए जनपदीय ई-पास की वैधता 1 दिन की होगी। इसके साथ ही आवेदक यदि अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए आवेदन करता है तो उसकी वैधता 2 दिन की मानी जाएगी। जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन QR-CODE के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए विशिष्ठ मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जनपद से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।ई-पास से सम्बंधित हुई समस्या तो इन अधिकारियों से करें संपर्क, मिलेगी मददशासन की ओर से ई-पास से संबंधित कोई भी समस्या होने पर उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों के नाम के साथ नम्बर जारी किए हैं, जिसके माध्यम से लोगों की मदद हो सकेगी। इसके लिए वॉट्सैप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है। शासन की ओर से पत्र में ई-पास से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए नम्बर जारी करते हुए इन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व (मोबाइल नंबर-9411006000), चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (मोबाइल नंबर- 9411006000) वॉट्सऐप नंबर-9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय नंबर-0522-2238200 पर संपर्क कर सकते हैं।
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