छत्तीसगढ़ स्टेट बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल को बिलासपुर जिला न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने का ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने स्वागत किया है। न्यायालय ने चंदेल के ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार माना है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार टामक ने केस डायरी में संलग्न ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया चंदेल को किसी भी प्रकार के रकम की लेन-देन में शामिल होना नहीं पाया है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के निलंबित अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बार कौंसिल के पूर्व चेयरमैन चंदेल पर अपनी बहाली के लिए रकम मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। बतौर साक्ष्य उन्होंने ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड भी पेश किया है, जबकि चंदेल ने भी संतोष पांडेय के विरूद्ध षडयंत्र कर उन्हें बदनाम करने, कूटरचना व धोखाधड़ी करने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है।
प्रभाकर चंदेल ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। अपने खिलाफ दर्ज प्रकरण पर अग्रिम जमानत की मांग करते हुए चंदेल ने जिला न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने राज्य के एजीपी तथा एसीबी के अधिवक्ता के तर्कों को खारिज करते हुए चंदेल की जमानत अर्जी मंजूर की।
More Stories
लोकसभा चुनाव 2024: दूसरे चरण के लिए आज शाम होगा प्रचार का शोर, छत्तीसगढ़ के 3 में शामिल 88 पर 26 को वोट, जानें पूरी डिटेल
CG NEWS : चुनावी मित्रता में स्टार्स ने बेची कीमत, शिक्षा विभाग के तीन कर्मचारियों ने की सदस्यता
जेईई मेन्स 2024 रिजल्ट सेशन 2: अब सेशन 2 के रिजल्ट का इंतजार… एमटेक परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 10 जून से