हाइलाइट्स:योगी सरकार का कहना है कि वह कोरोना के चलते पंचायत चुनाव के पक्ष में नहीं थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद कराया जा रहा है चुनाव: यूपी सरकार हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था लखनऊउत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर कटघरे में आई योगी सरकार ने सफाई दी है। सरकार का कहना है कि वह कोरोना के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा, ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, ‘पिछले साल दिसंबर में चुनाव होने वाले थे। महामारी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन में देरी हुई। याचिकाओं और हाई कोर्ट के बाद के फैसले ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर किया।’प्रवक्ता ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ विनोद उपाध्याय की तरफ से दायर एक याचिका में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 फरवरी के अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। 15 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया।’ राज्य सरकार ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव करवाए गए थे।यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए जारी है मतदान, टूटते दिखे कोविड नियम2 मई को आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजेचार चरण के पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से शुरू हुए और मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा 2 मई को होगी। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम पंचायतों में उचित स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के 75 जिलों के गांवों में विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने मार्च में निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव के दौरान अधिकतम पांच लोग ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। पंचायत चुनाव पर क्या बोली योगी सरकार
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