Lockdown In Uttar Pradesh: लखनऊ, प्रयागराज…यूपी के इन 5 शहरों में 26 तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश, जानें क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद? – Lok Shakti

Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

Lockdown In Uttar Pradesh: लखनऊ, प्रयागराज…यूपी के इन 5 शहरों में 26 तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश, जानें क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद?

हाइलाइट्स:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया हैहाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा हैलखनऊउत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर सहित गोरखपुर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रकण के चलते पहले ही हर रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ सहित कोरोना के अधिक मामले वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। ऐसे में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर सहित गोरखपुर में 26 अप्रैल 2021 तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते क्या बंद रहेगा और कौन सी चीजों पर पाबंदी नहीं रहेगी।1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या प्राइवेट हों बंद रहेंगे। 2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और माल्स बंद रहेंगे। 3. सभी किराने की दुकानें और अन्य कॉमर्शियल शॉप मेडिकल दुकानों को छोड़कर (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) बंद रहेंगे। 4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे प्वाइंट भी बंद रहेंगे। 5. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं होगी। हालांकि पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से जरूरी अनुमति लेनी होगी। इस दौरान अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है। 6. किसी भी तरह की सार्वजनिक और धार्मिक गतिविधियों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। 7. सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है। 8. फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे। 9. सड़कों पर सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं को ही आने-जाने की अनुमति होगी। सांकेतिक तस्वीर