इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश – Lok Shakti

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चार जनपदों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है। साथ ही पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक लाकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लोग इसका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए सख्ती आवश्यक है। कोर्ट ने प्रदेश के चार जनपदों जहां स्थिति काफी भयावह है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लाकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में आवश्यक सेवा जैसे परिवहन, चिकित्सा, वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर सभी संस्थानों को 26 तक बंद रहेंगे। माल भी बंद रहेंगे। किराना के दुकान भी बंद रहेंगे जहां तीन से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। व्यवसायिक दुकानें, होटल, रेस्टूरेंट आदि बंद रहेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चार जनपदों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है। साथ ही पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक लाकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लोग इसका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए सख्ती आवश्यक है। कोर्ट ने प्रदेश के चार जनपदों जहां स्थिति काफी भयावह है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लाकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि इन जिलों में आवश्यक सेवा जैसे परिवहन, चिकित्सा, वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर सभी संस्थानों को 26 तक बंद रहेंगे। माल भी बंद रहेंगे। किराना के दुकान भी बंद रहेंगे जहां तीन से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। व्यवसायिक दुकानें, होटल, रेस्टूरेंट आदि बंद रहेंगे।