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कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेज पेश कर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दी। याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अगली तिथि 19अप्रैल तय की है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया कर लिया गया है।पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शादी व अन्य समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संख्या सीमित कर दी गई है। सड़कों पर भीड़ -भाड़ रोकने और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 19 अप्रैल को फिर से होगी मामले की सुनवाई ।
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