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Prayagraj : रात्रि कर्फ्यू के आदेश में संशोधन, अब रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगी पाबंदी

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जिले में रात्रि कर्फ्यू की अवधि में संशोधन किया गया है। नए आदेश के अनुसार रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बृहस्पतिवार को संशोधित आदेश जारी किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शेष प्रावधान बुधवार को जारी आदेश के क्रम में ही लागू रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू तथा कोविड संक्रमण के मद्देनजर जारी अन्य प्रावधान 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया था। इसके अनुसार रात्रि 10 से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया था लेकिन बृहस्पतिवार को कर्फ्यू की अवधि में संशोधन किया गया। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं जारी रहेंगी। परीक्षाएं भी पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी और निजी संस्थान के कर्मचारियों, पंचायत चुनाव तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। शादी, शव यात्रा, धार्मिक समारोहों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। टिकट दिखाकर यात्री भी रात में आ-जा सकेंगे।
नहीं रोके जाएंगे समाचार पत्र विक्रेता
रात्रि कर्फ्यू के दौरान समाचार पत्र विक्रेता नहीं रोके जाएंगे। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए डीएम ने रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है। कर्फ्यू रात्रि नौ से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं जारी रहीं रहेंगी। इन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने बताया कि अखबार भी आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल है। इसलिए कर्फ्यू के दौरान अखबार वितरित करने वाले हॉकर नहीं रोके जाएंगे।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगा आजाद पार्क
रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद पार्क समेत अन्य उद्यान रात्रि नौ से सुबह छह बजे के बीच बंद रहेंगे। अधीक्षक डॉ. सीमा राणा ने बताया कि आजाद पार्क कर्फ्यू की अवधि खत्म होने के बाद खुलेगा। 

विस्तार

जिले में रात्रि कर्फ्यू की अवधि में संशोधन किया गया है। नए आदेश के अनुसार रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बृहस्पतिवार को संशोधित आदेश जारी किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शेष प्रावधान बुधवार को जारी आदेश के क्रम में ही लागू रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू तथा कोविड संक्रमण के मद्देनजर जारी अन्य प्रावधान 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।

कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीएम ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया था। इसके अनुसार रात्रि 10 से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया था लेकिन बृहस्पतिवार को कर्फ्यू की अवधि में संशोधन किया गया। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं जारी रहेंगी। परीक्षाएं भी पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी और निजी संस्थान के कर्मचारियों, पंचायत चुनाव तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। शादी, शव यात्रा, धार्मिक समारोहों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। टिकट दिखाकर यात्री भी रात में आ-जा सकेंगे।

नहीं रोके जाएंगे समाचार पत्र विक्रेता
रात्रि कर्फ्यू के दौरान समाचार पत्र विक्रेता नहीं रोके जाएंगे। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए डीएम ने रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया है। कर्फ्यू रात्रि नौ से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाएं जारी रहीं रहेंगी। इन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने बताया कि अखबार भी आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल है। इसलिए कर्फ्यू के दौरान अखबार वितरित करने वाले हॉकर नहीं रोके जाएंगे।
रात्रि कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगा आजाद पार्क

रात्रि कर्फ्यू के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद पार्क समेत अन्य उद्यान रात्रि नौ से सुबह छह बजे के बीच बंद रहेंगे। अधीक्षक डॉ. सीमा राणा ने बताया कि आजाद पार्क कर्फ्यू की अवधि खत्म होने के बाद खुलेगा।