
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 08 Apr 2021 02:12 AM IST
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कोराना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात में 10 से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं जारी रहेंगी। आवागमन के साथ अन्य गतिविधियां ठप रहेंगी। पूरे प्रदेश में कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में बुधवार को भी 1076 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सख्ती से कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसी क्रम में डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने देर रात नई गाइडलाइन जारी करने के साथ रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया। गाइडलाइन के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राशन, स्वास्थ्य, डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति समेत अन्य आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। हालांकि, सुबह आठ बजे तक दूध, सब्जी आदि जरूरत की वस्तुओं के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, खुशरोबाग आदि पार्क में सुबह टहलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
कर्फ्यू का प्रतिबंध फल, सब्जी की मंडियों पर लागू नहीं होगा
12 तक के विद्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी
परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत होंगी, प्रोटोकाल का करना होगा पालन
रात्रि शिफ्ट के सरकारी एवं निजी संस्थान के कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट रहेगी
टिकट दिखाकार यात्री रात में आ-जा सकेंगे
पंचायत चुनाव तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर कर्फ्यू का प्रतिबंध लागू नहीं होगा
प्रतियोगी परीक्षाओं, शादी, शव यात्रा, धार्मिक समारोह पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा
विस्तार
कोराना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात में 10 से सुबह आठ बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं जारी रहेंगी। आवागमन के साथ अन्य गतिविधियां ठप रहेंगी। पूरे प्रदेश में कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में बुधवार को भी 1076 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सख्ती से कोविड प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
Night Curfew
– फोटो : सोशल मीडिया
इसी क्रम में डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने देर रात नई गाइडलाइन जारी करने के साथ रात्रि कर्फ्यू का आदेश दिया। गाइडलाइन के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। राशन, स्वास्थ्य, डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति समेत अन्य आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। हालांकि, सुबह आठ बजे तक दूध, सब्जी आदि जरूरत की वस्तुओं के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, खुशरोबाग आदि पार्क में सुबह टहलने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
नाइट कर्फ्यू (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : social media
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
कर्फ्यू का प्रतिबंध फल, सब्जी की मंडियों पर लागू नहीं होगा
12 तक के विद्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी
परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत होंगी, प्रोटोकाल का करना होगा पालन
रात्रि शिफ्ट के सरकारी एवं निजी संस्थान के कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट रहेगी
टिकट दिखाकार यात्री रात में आ-जा सकेंगे
पंचायत चुनाव तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर कर्फ्यू का प्रतिबंध लागू नहीं होगा
प्रतियोगी परीक्षाओं, शादी, शव यात्रा, धार्मिक समारोह पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा
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