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सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर रिव्यू का आदेश, 5 पॉइंट्स में जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सेना को एक महीने के अंदर मामले पर विचार करने के आदेश दिए हैं. साथ अदालत ने सेना की सालाना रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस के मापदंडों के देर से लागू होने को महिलाओं के लिए पक्षपात पूर्ण बताया है. कोर्ट ने गुरुवार को सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का समर्थन कर रहीं 80 महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई की थी.

खास बात है कि बीते साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर कमांड पदों के लिए पात्र होने की अनुमति दी थी. उस समय भी कोर्ट ने सरकार के तर्कों को ‘भेदभावपूर्ण’, परेशान करने वाले और रूढ़िवाद पर आधारित बताया था. अदालत ने यह भी कहा था कि महिलाओं के लिए सेवाकाल की परवाह के बगैर सभी महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन उपलब्ध होगा.