भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने आयुक्त के निर्देश पर डिस्पोजल, गिलास, एक्सपायर हुए खाद्य व पेय पदार्थ एवं गंदगी फैलाने वालों पर बड़ी कार्यवाही कर रही है। जिसमें जोन 02 वैशाली नगर के अतंर्गत पर्यावरण को नुकसान पहूंचाने वाले धुआं काफी मात्रा फैलाने वाले, प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों को बेतरतीब रखने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आज कुल 13 हजार रुपये अर्थदण्ड वसूला गया।
उड़नदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों, अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले, प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की । सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् आज 18 प्रतिष्ठानों से लगभग 13 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत न करें।
नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उड़नदस्ता की टीम आज जोन 02 वैशाली नगर के अंतर्गत संकल्प गिप्ट, ओम सांई प्लास्टिक, मानसी मेडिकल, चन्द्राकर कपड़ा दुकान, काकन ज्वेलर्स, भावना इलेक्ट्रानिक, गौरव गिप्ट, राजेश हार्डवेयर, गुप्ता डेलीनिड्स तथा कृष्ण कुमार होटल से गंदगी फैलाने एवं देवांगन किराना स्टोर्स पर एक्सपायरी डेट का खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रय करने पर व प्रतिबंधित दवाई के विक्रय पर कार्यवाही की गई और पंचनामा बनाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में उड़नदस्ता द्वारा 18 व्यवसायियों से लायसेंस, एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्तकर दाण्डिक शुल्क एवं अर्थदण्ड लिया गया। श्री सुंदरानी ने व्यवसायियों से अपील की है कि अपने दुकान के सामने गाड़ी को बेतरतीब न रखने दे जिससे रोड पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े और व्यवसायिक लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें एवं एक्सपायर हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय न करें।
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