लखनऊयूपी सरकार की ओर से विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद में आवंटित की जाने वाली संपत्ति को तीन नोटिस के बाद ही निरस्त करने की नई नियमावली जारी की गई है। यूपी सरकार की ओर से राज्य में प्लॉट, मकान अथवा फ्लैट खरीदने को लेकर राज्य के सभी विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली तैयार कराई है। इस नियमावली में संपत्ति के आवंटन से लेकर उसके निरस्तीकरण के साथ दूसरों के लिए दोबारा आवंटित कराने को लेकर कई नए नियम निर्धारित किए गए हैं।30 दिन के अंतराल पर भेजी गई 3 नोटिस के बाद आवंटन होगा निरस्तआपको बताते चलें कि अभी तक यूपी में विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के अंतर्गत प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी। जिसके चलते विभिन्न विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के अधिकारी अपने हिसाब से आवंटित सम्पत्ति को निरस्त कर देते थे। जिस वजह से संपत्ति आवंटित कराने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई नियमावली के अनुसार, अब संपत्ति के निरस्तीकरण से पहले आवंटी को तीन नोटिस भेजी जाएगी। इसमें पहली नोटिस संपत्ति का भुगतान करने के 30 दिन बाद भेजी जाएगी, दूसरी 60 दिन बाद और तीसरी 90 दिन बाद भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद ही आवंटी की संपत्ति निरस्त की जा सकेगी।निरस्तीकरण के दो महीने बाद ही दूसरों को बेच सकेंगे संपत्तिनई नियमावली के अनुसार, निरस्त किए गए संपत्ति के आवंटन को विकास प्राधिकरण व आवास विकास निरस्तीकरण के दो महीने बाद ही संपत्तियों की लॉटरी या नीलामी के बाद ही दूसरे लोगों को बेच सकेंगे। इसके साथ ही नियमावली में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की संपत्ति का आवंटन निरस्त होगा। वे खुद 1 माह के भीतर पंजीकरण राशि का 20 % अलग से देकर अपनी संपत्ति का दोबारा आवंटन करा सकेंगे।
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