छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने 6 प्रकरणों में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड और 300-300 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने कुलसचिव को निर्देश दिए गए हैं। एके अग्रवाल ने द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1317/2016, ए/1318/2016, ए/1319/2016, ए/1320/2016 और ए/1321/2016 के आवेदनों का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के बाद अपीलार्थी को 5 वर्ष के बाद भी जानकारी नहीं प्रदान करना सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के विपरीत है। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जनसूचना अधिकारी (अनुभाग अधिकारी) संजना धर्मराज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत 10 हजार रुपए का अर्थदंड 300 रुपए क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित करते हुए कुलसचिव हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि अधिरोपित अर्थदंड की राशि को दोषी जनसूचना अधिकारी के वेतन से कटौती कर कोष में जमा कराया जाए।
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