भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को सोमवार तक जेल में ही रहना होगा. शरीफ परिवार के वकील ख्वाजा हरिस ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर नहीं की. अब सोमवार को अपील दायर की जाएगी.
गिरफ्तार नवाज शरीफ और मरियम शरीफ को रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में रखा गया है. देश के इस प्रभावशाली परिवार को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में दोषी करार दिया गया है.
बता दें कि हाईकोर्ट में अपील दायर करने की समय सीमा आज दोपहर 1 बजे थी. सूत्रों ने बताया कि अपील तैयार कर ली गई है. उनके वकील ख्वाज हरीस सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. तब तक दोनों को अदियाला जेल में ही रहना होगा. जस्टिस मोहसिन हसन कियानी और जस्टिस मियां हसन औरंगजेब इस मामले पर सुनवाई करेंगे. शरीफ परिवार के पास अपील दायर करने के लिए फैसले के बाद 10 दिन का समय है.
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